बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग को बड़ा झटका देते हुए उनकी ओर से दायर अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया है। इस आवेदन में सांसद ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दायर चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया खारिज करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता बिरेश ठाकुर ने मतगणना में कथित अनियमितताओं, ईवीएम गड़बड़ी और डेटा ट्रांसमिशन में हेरफेर के पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इसलिए मामला मेरिट पर सुनवाई योग्य है।
गौरतलब है कि बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनाव याचिका दायर कर कांकेर संसदीय क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर पुनःमतदान और कई बूथों की पुनःमतगणना की मांग की थी। याचिका में गंभीर चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की गई थी।
भोजराज नाग ने तर्क दिया था कि याचिका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, 1951 की धारा 81, 82 और 83 का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें भ्रष्ट आचरण का कोई ठोस आरोप नहीं है और चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया है।
हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर कहा कि याचिका विधिवत दाखिल की गई है, सभी आवश्यक तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2025 को तय की है।

