रायपुर। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। विशेष न्यायालय ने तीन नशे के सौदागरों को कठोर सजा सुनाते हुए 15-15 साल की जेल और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया।
आरोपी और गिरफ्तारी का मामला
मामले में दोषी सिद्धार्थ जैन और शिवम तिवारी (भोपाल निवासी) तथा आदित्य लोखंडे (रायपुर निवासी) शामिल हैं। इन्हें होटल सुप्रीत और इन होटल से नशीली चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इन्हें पकड़कर सिविल लाइन थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी।
कोर्ट का सख्त रुख
कोर्ट ने साफ किया कि नशे की तस्करी और अवैध कारोबार को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अदालत ने कहा कि इस तरह की कड़ी सजा का उद्देश्य पूरे प्रदेश में सख्त संदेश देना है, ताकि नशे के कारोबारियों को कानून का डर बना रहे।
पुलिस की सराहना
इस मामले में पुलिस विभाग की कार्रवाई की भी सराहना हुई है। अधिकारियों ने कहा कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा और इस जड़ को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

