रायपुर। राजधानी रायपुर में सूदखोरी, वसूली, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी फरार सूदखोर तोमर बंधुओं को कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली। बुधवार को सेशन कोर्ट ने वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों भाइयों पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। पुलिस ने कोर्ट से फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की मांग की थी, जिस पर मंजूरी दे दी गई है।
गिरफ्तारी पर इनाम और कुर्की आदेश
एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। लगातार फरारी के बाद अब कोर्ट ने उनकी चार संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया है। कलेक्टर को भेजे गए इस आदेश पर तहसीलदार को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बचाव पक्ष की आपत्ति
तोमर बंधुओं के वकील ने कुर्की आदेश पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि 18 अगस्त को दायर किए गए आवेदन पर 20 अगस्त को सुनवाई तय थी, लेकिन उससे पहले ही कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया। इस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।
कौन-कौन सी संपत्तियां होंगी कुर्क
तहसीलदार प्रवीण परमार ने बताया कि कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में भाठागांव स्थित साईं विला मकान और उससे जुड़ी जमीन शामिल है। इसके अलावा रायपुर के आसपास स्थित उनकी तीन अन्य जमीनें भी कुर्की की प्रक्रिया में शामिल की गई हैं।