बिलासपुर। बीजापुर में चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ठेकेदार ने सड़क निर्माण का करोड़ों रुपए का ठेका निरस्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यह विवाद कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है और इसका निपटारा समझौते की धारा 28 के तहत अरबिट्रेशन प्रक्रिया से होगा।
ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपनी याचिका में 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्त करने और 10% पेनल्टी को अनुचित बताते हुए राहत की मांग की थी। साथ ही, उन्होंने 2.58 करोड़ रुपए की अधूरी सड़क निर्माण परियोजना को पूरा करने की अनुमति भी मांगी थी।
हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो अनुबंध में उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी विकल्पों का सहारा ले सकता है।

