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सेवानिवृत्त अधीक्षिका मंगला शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, विभागीय अधिकारियों पर टिप्पणी, 90 दिन में डीपीसी का निर्देश

बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग की सेवानिवृत्त अधीक्षिका मंगला शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित करने के लिए बाधा डाली।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को प्रमोशन नहीं देना था, इसलिए विभाग ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से अड़ंगे लगाए।” कोर्ट की टिप्पणी से यह संकेत मिला कि अधिकारियों का आचरण पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध रहा।

कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया है कि वह 90 दिनों के भीतर समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित कर मंगला शर्मा के पदोन्नति मामले पर निर्णय ले।

यह आदेश न केवल विभागीय अधिकारियों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि उन सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए राहत का संकेत है जो वर्षों की सेवा के बाद भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

मंगला शर्मा ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया था कि सेवा काल में उन्हें पदोन्नति से जानबूझकर वंचित किया गया, जबकि वह सभी मापदंडों पर योग्य थीं।

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