छत्तीसगढ़ में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने और आम जनता की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार नए सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे अनिवार्य करने के लिए कानून लागू करने की तैयारी में है।
नया कानून: Public Safety (Measures) Enforcement Act
सरकार द्वारा प्रस्तावित इस कानून का नाम “Public Safety (Measures) Enforcement Act” (सार्वजनिक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम) हो सकता है। इसके तहत हर सार्वजनिक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सख्त नियम
- नए व्यापारिक प्रतिष्ठान या संस्थान खोलने से पहले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
- यह नियम पुराने प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा, जिससे हर व्यवसायिक स्थल पर निगरानी मजबूत हो सके।
- रिकॉर्डिंग 30 दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी आपराधिक घटना की स्थिति में सबूत उपलब्ध हो सके।
- पुलिस के मांगने पर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा। इसके जरिए सरकार अपराध पर लगाम लगाने और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
इस नई पहल से छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत होगी और अपराधियों पर निगरानी रखना आसान होगा।