रायपुर। अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई है और अब तक उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो सावधान हो जाइए। परिवहन विभाग ने 15 अप्रैल की डेडलाइन तय की थी, जिसके बाद से चालानी कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे वाहनों पर 500 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
राज्यभर में लगभग 40 लाख वाहन ऐसे हैं, जिनमें HSRP लगनी बाकी है। अकेले रायपुर जिले में 10 लाख से अधिक वाहन बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के चल रहे हैं। अब परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर ऐसे वाहनों पर सख्ती बरतने जा रहे हैं।
अब तक कितनी गाड़ियों में लगी HSRP?
परिवहन विभाग के मुताबिक, अब तक प्रदेश में 60 हजार और रायपुर जिले में लगभग 25 हजार वाहनों में ही HSRP लगाई गई है। इसके अलावा 35 हजार वाहनों का पंजीयन कराया गया है।
कहां लगवा सकते हैं HSRP?
HSRP लगवाने की सुविधा के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में विशेष काउंटर खोला गया है। इसके अलावा रोसमार्टा सेटी, रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर यह सेवा दे रहे हैं।
शुल्क कितना लगेगा?
- दोपहिया, ट्रैक्टर, ट्रेलर: ₹365.80
- तीन पहिया वाहन: ₹427.16
- हल्के मोटर वाहन: ₹656.08
- कार (पैसेंजर): ₹705.64
सभी शुल्क GST समेत हैं और डिजिटल पेमेंट के जरिए जमा किए जा रहे हैं।
क्यों जरूरी है HSRP?
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर के अनुसार, हाई सिक्योरिटी प्लेट से वाहन की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह प्लेट फर्ज़ी नंबर प्लेट के चलन पर भी लगाम लगाती है।
अब जब 15 अप्रैल की डेडलाइन पार हो चुकी है, तो बिना HSRP वाले वाहन चालकों को तुरंत अपनी नंबर प्लेट बदलवानी चाहिए, वरना चालान भुगतने के लिए तैयार रहें।