कांकेर , छत्तीसगढ़ । जिले में तीन तलाक का पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता और उसके परिजनों के अनुसार, गरियाबंद निवासी इरफान वारसी ने अपनी पत्नी को मोबाइल पर तीन बार “तलाक” कहकर विवाह समाप्त कर लिया और दूसरी शादी कर ली। पीड़िता के भाई गफ्फार मेमन ने बताया कि शादी 9 मार्च 2017 को मुस्लिम रीति से हुई थी। विवाह के बाद से ही महिला को पति, सास और ननदों द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा।
महिला फिलहाल अपने मायके कांकेर में रह रही है। इसी बीच इरफान ने फोन पर तलाक दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग पीड़िता ने पुलिस को सौंपी है। कांकेर के मुस्लिम समाज ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष 2019 में लागू तीन तलाक कानून के तहत दंडनीय अपराध है।
एसडीओपी मोहाशिन खान ने बताया कि शिकायत दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच जारी है। जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
