March 6, 2026
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Chhattisgarh crime

Bhilai robbery case: जीआरपी ने तीन आरोपी दबोचे, एक फरार

Bhilai robbery case
Bhilai robbery case

भिलाई/रायपुर। शासकीय रेल पुलिस (GRP) भिलाई ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। मामला अपराध क्रमांक 68/2025 धारा 309(6), 3(5) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है।

यह घटना 17 अगस्त की रात की है। पीड़िता कुमुद पटेल, पति योगेंद्र पटेल (आयु 41 वर्ष), अपने भाई आकाश श्रीवास्तव के साथ मित्तल अस्पताल से डायलिसिस कराकर भिलाई-3 स्थित अपने रेलवे क्वार्टर लौट रही थीं। घर के सामने अचानक चार आरोपी पहुंचे और काला बैग छीन लिया, जिसमें 500 रुपये और डायलिसिस से जुड़ी पर्चियां रखी थीं।

विरोध करने पर आरोपियों ने लोहे की रॉड से कुमुद पटेल पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और भाई आकाश के साथ गाली-गलौज व मारपीट की। शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुट गए तो आरोपी अपनी मोटरसाइकिल (CG 07 LS 8159) मौके पर छोड़कर भाग निकले।

रेल पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और उप पुलिस अधीक्षक एस.एन. अख्तर के निर्देशन में निरीक्षक आर.के. बोर्झा की टीम ने छोड़ी गई बाइक के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों भूपेन्द्र कुमार भारद्वाज (35), अखिलेश गुप्ता उर्फ राजा गुप्ता (27) और दुष्यंत दास उर्फ बब्बू (24) को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि बैग से मिले 500 रुपये को खाने-पीने में खर्च कर दिया और पर्स व लोहे की रॉड को नाले में फेंक दिया।

एक आरोपी देवासिस (निवासी नेहरू नगर, भिलाई-3) फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने जब्त बाइक और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पकड़े गए तीनों आरोपियों को 18 अगस्त 2025 को न्यायालय दुर्ग में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।