जग्गी हत्याकांड: आरोपी याहया ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत में राहत नहीं, दो अन्य आरोपियों को मिली बेल

रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी याहया ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, दो अन्य आरोपियों को इस मामले में जमानत मिली है। यह हत्याकांड पिछले साल राज्यभर में सुर्खियों में रहा था और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम साबित हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने याहया ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने यह निर्णय उस तथ्य के आधार पर लिया कि जग्गी हत्याकांड में शामिल शूटर्स जिस गाड़ी से घटनास्थल तक पहुंचे थे, वह गाड़ी याहया ढेबर की थी। इसके अलावा, शूटर्स ने जिस घर (बत्रा हाउस) में ठहरने की व्यवस्था की थी, वह भी याहया की ही संपत्ति थी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने याहया को जमानत देने का कोई आधार नहीं पाया और उनकी याचिका खारिज कर दी।

वहीं, अदालत ने इस मामले के अन्य दो आरोपियों अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी को जमानत दे दी है। इन दोनों आरोपियों पर आरोपों की गंभीरता के लिहाज से जमानत का फैसला लिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले थे जो उनकी गिरफ्तारी के साथ न्यायसंगत साबित होते।

इस फैसले ने पूरे मामले को एक नया दिशा दी है, और याहया ढेबर के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। याहया ढेबर पर हत्या की साजिश रचने, षड्यंत्र में शामिल होने और आतंकवादी गतिविधियों के आरोप हैं।

चर्चित इस हत्याकांड में पुलिस पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, और अब अदालत के फैसले के बाद जांच की दिशा में और भी अहम कदम उठाए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात का संकेत है कि आरोपी याहया ढेबर को अब अपनी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा, जबकि अन्य दो आरोपियों को राहत मिली है।

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