रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्राइवर सुनील कुमार वर्मा हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। रायपुर के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की कोर्ट ने अभनपुर के रहने वाले दो दोस्तों – तपन बांधे उर्फ धन्नू और राकेश कुर्रे उर्फ हसन – को आजीवन कारावास और 700-700 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों को 9-9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह वारदात 14 अप्रैल 2023 को अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खोला में हुई थी। दोनों आरोपियों ने लूटपाट की योजना के तहत रायपुर से कार बुक कर चालक सुनील को अभनपुर बुलाया। भाठागांव में पेट्रोल भरवाने के बाद गंगरेल बांध की नहर के पास पहुंचकर तपन ने सुनील के गले में रस्सी का फंदा कसकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी सुनील के शव को तपन के घर के आंगन में गाड़कर फरार हो गए और नगदी व कार लेकर चले गए।
अभनपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले का खुलासा किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय यादव ने कोर्ट से सख्त सजा देने की मांग की। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई।
