कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्रेमिका की नृशंस हत्या और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने 30 वर्षीय सहबान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह घटना 24 दिसंबर 2022 की है। आरोपी सहबान खान गुजरात से फ्लाइट से कोरबा आया था और होटल सलीम में ठहरा। प्रेमिका से फोन पर बात कर वह उसके घर पहुंचा, जहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद आरोपी ने पहले युवती से जबरन शारीरिक संबंध बनाए और फिर पेचकस से 52 बार वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद वह फरार हो गया था।
पुलिस ने मौके से खून से सने कपड़े, जूते, ईयरफोन, कंडोम पैकेट और हत्या में इस्तेमाल पेचकस सहित कई अहम सबूत बरामद किए। विवेचना पूरी होने के बाद मामला विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने कड़ी सजा की मांग की थी। अदालत ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए सहबान खान को उम्रकैद की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
