खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाले मामले में बड़ा फैसला आया है। 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी संजय गोस्वामी उर्फ मंगलू को विशेष पॉक्सो अदालत ने आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे न सिर्फ अपराधी के लिए दंड बताया, बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी करार दिया है, जो मासूम बच्चियों के जीवन से खिलवाड़ करने की सोच रखते हैं।

यह मामला गंडई थाना क्षेत्र का है। साल 2023 में आरोपी संजय गोस्वामी, जो एक दुकानदार था, ने बच्चों में “अंकल” वाली छवि बना रखी थी। उसने पड़ोस की बच्ची को पहले चॉकलेट का लालच दिया और फिर झांसा देकर सुनसान ईंट भट्ठा में ले गया। वहां उसने मासूम के साथ दरिंदगी की और डराने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी।
डरी-सहमी बच्ची ने आखिरकार अपने परिजनों को सच बताया। परिवार ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष पॉक्सो अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत में पेश सबूत इतने मजबूत थे कि आरोपी को दोषी करार दिए बिना कोई विकल्प नहीं था।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश मोहिनी कंवर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह अपराध केवल एक बच्ची पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज और बचपन की मासूमियत पर चोट है। ऐसे अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। अदालत ने संजय गोस्वामी को आईपीसी की धारा 376(एबी), 376(2)(आई), 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत उम्रभर जेल भेजने का आदेश दिया।
